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  • अमेरिका में ग्रीन कार्ड का नया नियम: ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, लाखों भारतीयों को लौटना पड़ सकता है देश

    अमेरिका में ग्रीन कार्ड का नया नियम: ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, लाखों भारतीयों को लौटना पड़ सकता है देश

    डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नियमों को बहुत कड़ा कर दिया है। अब विदेशी नागरिकों को ग्रीन कार्ड के आवेदन के लिए अपने मूल देश वापस लौटना होगा।

    डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में स्थायी निवास (Permanent Residency) यानी ग्रीन कार्ड (Green Card) चाहने वाले विदेशियों के लिए एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक नियम लागू किया है। 22 मई 2026 को अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा जारी किए गए इस नए नियम से जुड़ी अहम जानकारियां इस प्रकार हैं:

    1. क्या है नया नियम?

    • मूल देश लौटना होगा अनिवार्य: अब अमेरिका में अस्थायी वीज़ा (जैसे- स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा) पर रह रहे विदेशी नागरिकों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वापस अपने मूल देश (Home Country) लौटना होगा।
    • कंसुलर प्रोसेसिंग: इन लोगों को अब अमेरिका के अंदर से अपनी आव्रजन स्थिति को बदलने (Adjustment of Status) की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपने देश में स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास (US Consulate) के जरिए ही ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन (Consular Processing) करना होगा।

    2. किन लोगों पर पड़ेगा असर?

    • भारतीयों पर बड़ा असर: इस नियम का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में H-1B और L-1 वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों और F-1 वीज़ा पर पढ़ाई कर रहे छात्रों पर पड़ेगा।
    • 12 लाख लोग प्रभावित: अमेरिका में फिलहाल 12 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनके ग्रीन कार्ड के आवेदन पेंडिंग हैं। इस नियम के तहत अब इन कानूनी प्रवासियों को ‘सेल्फ-डिपोर्ट’ (स्वयं निर्वासन) होना पड़ सकता है।
    • पारिवारिक अलगाव: जो विदेशी नागरिक अमेरिकी नागरिकों से विवाहित हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना परिवार छोड़कर अपने देश लौटना पड़ सकता है।

    3. पहले क्या नियम था?

    • पिछले 50 से अधिक सालों से यह नियम था कि अमेरिका में कानूनी तौर पर रह रहे विदेशी नागरिक (स्टूडेंट, वर्कर, शरणार्थी आदि) बिना अमेरिका छोड़े, वहीं रहते हुए अपनी वीज़ा स्थिति को ‘एडजस्ट’ करवाकर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे और पूरी प्रक्रिया अमेरिका में ही पूरी हो जाती थी।

    4. अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया?

    • “कानून का मूल उद्देश्य”: USCIS के प्रवक्ता जैक कहलर ने कहा कि यह बदलाव “कानून के मूल उद्देश्य” की ओर लौटने का प्रयास है। उन्होंने तर्क दिया कि गैर-अप्रवासी (जैसे छात्र या टूरिस्ट) अमेरिका में एक छोटे समय और खास मकसद के लिए आते हैं। उनका मकसद पूरा होने के बाद उन्हें वापस लौट जाना चाहिए; उनका यह दौरा ग्रीन कार्ड हासिल करने की “पहली सीढ़ी” नहीं होना चाहिए।
    • संसाधनों की बचत: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) का कहना है कि यह काम अब अमेरिकी विदेश विभाग (State Department) के जिम्मे होगा। इससे USCIS के संसाधन बचेंगे, जिनका इस्तेमाल गंभीर मामलों (जैसे- मानव तस्करी और हिंसक अपराध के पीड़ितों) को सुलझाने में किया जाएगा।

    5. क्या कोई छूट (Exceptions) मिलेगी?

    • USCIS ने कहा है कि अब अमेरिका के अंदर रहते हुए ‘एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ केवल “असाधारण परिस्थितियों” (Extraordinary Circumstances) में ही दिया जाएगा।
    • यह पूरी तरह से आव्रजन अधिकारी के ‘विशेषाधिकार’ (Discretion) पर निर्भर करेगा। अधिकारी हर केस की अलग-अलग जांच करेंगे (जैसे- कोई पुराना उल्लंघन तो नहीं, चरित्र कैसा है आदि) और तय करेंगे कि आवेदक को अमेरिका में रहने की छूट दी जाए या उसे वापस भेजा जाए।

    6. इस नियम के गंभीर खतरे और विरोध

    • वापस न लौट पाने का डर: अप्रवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले वकीलों और संगठनों (जैसे HIAS) ने चेतावनी दी है कि जो लोग इस प्रक्रिया के तहत अपने देश लौटेंगे, हो सकता है कि उन्हें दोबारा अमेरिका में प्रवेश ही न करने दिया जाए।
    • ट्रंप प्रशासन की नीतियां: आलोचकों का मानना है कि यह नियम ट्रंप प्रशासन की कानूनी और गैर-कानूनी, दोनों तरह के इमिग्रेशन को रोकने की उस बड़ी नीति का हिस्सा है, जिसके तहत पहले ही कई देशों पर ‘ट्रैवल बैन’ (Travel Ban) लगाए जा चुके हैं और शरणार्थियों को ग्रीन कार्ड देने पर रोक लगाई गई है।

    संक्षेप में, यह नियम अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी के सहारे बसने का सपना देखने वाले लाखों प्रवासियों, विशेषकर भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।